
कारंजा घाड़गे (सं). कोरोना के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट के चलते जिले सहित कारंजा घाड़गे शहर, ग्रामीण आंचल के लिए 28 जून से फिर नई नियमावली जारी की गई है. इसके तहत शाम 4 बजे तक ही सभी प्रतिष्ठान शुरू रहेंगे. वहीं मॉल पूर्णतः बंद रहेंगे. कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद राज्यों ने शहरों तथा जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों को अनलॉक करना शुरू किया ही था कि अब डेल्टा प्लस आ धमका है.
जिले को अनलाकिंग की लेवल-03 की नियमावली लगाए जाने वाली है. इसमें अत्यावश्यक तथा आवश्यक वस्तुओं की दूकानों का समय चार घंटे कम किया जा रहा है. अब दूकानें शाम चार बजे बंद हो जाएगी. जबकि माल्स, मल्टीप्लेक्स व थिएटर बंद ही रहेंगे. उपविभागीय आपत्ति व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष ने उपरोक्त जानकारी दी.
जिलाधिकारी ने जारी किए नई नियमावली के आदेश
नए सिरे से लगायी गयी पाबंदियों की नियमावली के आदेश वर्धा जिलाधिकारी ने जारी किए. बताया गया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट वर्तमान में चिंताजनक स्वरूप है. इसलिए वर्धा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 28 जून से लेवल-03 पाबंदियां लगाने का फैसला किया है. डेल्टा प्लस के रूप में तीसरी लहर आने की आशंका पैदा हो गई है. ऐसे में केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्क करना शुरू कर दिया है. इसके साथ ही राज्य शासन द्वारा डेल्टा प्लस से निपटने की तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं.
टेस्टिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन पर दिया जा रहा जोर
टेस्टिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन (टीटीवी) पर जोर दिया गया है. कोरोना महामारी का कहर कहां जाकर थमेगा यह कोई बताने की स्थिति में नहीं है. अब डेल्टा प्लस के रूप में नया खतरा दस्तक दे चुका है. इसे देखते हुए जिला प्रशासन सजग हो गया है. जिला प्रशासन की ओर से उपविभागीय तथा तहसीलों को भी सतर्क किया गया है. उपविभागीय अधिकारी द्वारा कारंजा घाड़गे के तहसीलदार, बीडीओ, स्वास्थ्य अधीक्षक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्वास्थ अधिकारी तथा संबंधितों को तीसरी लहर के तहत डेल्टा प्लस को नियंत्रण के नियमावली की जानकारी दी.