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    पिंपरी: जहां-तहां फ्लैक्स बोर्ड (Flax Board) लगाकर किए जाने वाले विज्ञापनों (Advertisements) पर लगाम कसने के लिए पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal) ने एक अहम फैसला किया है। विज्ञापनबाजी के लिए महानगरपालिका का आधिकारिक लाइसेंस (License)अब शहर के विभिन्न संगठनों को दिया जाएगा और साथ ही जन जागरूकता के साथ-साथ जन्मदिन, बधाई और श्रद्धांजलि के विज्ञापन भी दिए जा सकेंगे। महानगरपालिका ने ऐसे छोटे पैमाने के विज्ञापनों के लिए शहर में 112 स्थानों का चयन (Selection) किया है। ये स्थान ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर उपलब्ध होंगे। महानगरपालिका कमिश्नर ने इसके लिए नागरिकों से लिखित सुझाव मांगे हैं और उसके लिए आठ दिन का समय दिया गया है।

    पिंपरी-चिंचवड़ शहर को राष्ट्रीय स्तर पर एक उन्नत औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में पिंपरी-चिंचवड़ शहर स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है।  हालांकि, यह देखा गया है कि महानगरपालिका की अनुमति के बिना शहर में अवैध रूप से होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। इसलिए शहर को विद्रूप किया जा रहा है। महानगरपालिका शहर के दृश्य स्थान को यथासंभव आरामदायक बनाने का प्रयास करता है। इसलिए ऐसे होर्डिंग को रेगुलेट करना जरूरी हो गया है। शहर के नागरिकों को आवश्यक जानकारी देने के लिए, इस उद्देश्य के लिए, सड़क यातायात सुरक्षा और शहर की सुंदरता को बरकरार रखते हुए, महानगरपालिका शहर में 6 गुणा 10 फीट और 8 गुणा 14 फीट आकार के मजबूत आकर्षक होर्डिंग लगाए जा सकेंगे। इसके लिए प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय सीमा के भीतर जगह चयनित किए गए हैं।

    करना होगा आवश्यक शुल्क का भुगतान 

    ये होर्डिंग अस्थायी रूप से उपयुक्त जानकारी, सामाजिक गतिविधियों, जन जागरूकता, व्यक्तियों के जन्मदिन, श्रद्धांजलि के विज्ञापन, बधाई, बधाई और अन्य विज्ञापन प्रदर्शित करने में सक्षम होंगे। इसके लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान कर क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से एक से सात दिनों के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया की जाएगी। इन सभी प्रक्रियाओं को पारदर्शी ऑनलाइन तरीके से लागू किया जाएगा। 

    आठ दिनों में दे सकते हैं सुझाव

    ऐसा महानगरपालिका कमिश्नर राजेश पाटिल ने कहा कि प्रस्तावित स्थानों की सूची जहां होर्डिंग लगाए जा सकते हैं, साथ ही निषिद्ध और नकारात्मक विज्ञापनों की सूची और लाइसेंस जारी करने की शर्तों का विवरण महानगरपालिका की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। इसके साथ ही यह सारी जानकारी महानगरपालिका के क्षेत्रीय कार्यालय और स्काई साइन लाइसेंस विभाग में कार्यालय समय के दौरान उपलब्ध रहेगी। यदि इस प्रस्ताव के संबंध में कोई रचनात्मक सुझाव देना हो तो इसकी सूचना आकाश चिन्ह एवं अनुज्ञप्ति विभाग के अधिकारिक मेल आईडी के साथ-साथ सभी वार्ड कार्यालयों तथा अपवादात्मक मामलों में प्रकाशन की तिथि से आठ दिनों के भीतर लिखित रूप में दी जानी चाहिए।

    लाइसेंसिंग नियम और शर्तें

    • यदि विज्ञापन बिल बोर्ड के पास 6 बटा 10 और 8 बटा 14 के आकार को मापे बिना लकड़ी या लोहे के एंगल पर विज्ञापन दिया जाता है तो इसमें शामिल लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।
    • जो विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा उसकी एक प्रति आवेदन के साथ देनी होगी।
    • निषिद्ध सामग्री वाले विज्ञापन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
    • संबंधित होर्डिंग के लिए जिसका आवेदन पहले आएगा उसे वरीयता दी जाएगी।
    • एक ही प्रकार का विज्ञापन विभिन्न संगठनों या व्यक्तियों के नाम पर लागू नहीं किया जा सकता है।
    • डाउनलोड किए गए लाइसेंस को बिलबोर्ड के दाईं ओर प्रिंट करना अनिवार्य है।  ऐसा न करने पर विज्ञापन अमान्य माना जाएगा।
    • लाइसेंस अनुमोदन के लिए कोई राजनीतिक दबाव नहीं हो सकता है।
    • स्वीकृत विज्ञापन लाइसेंस का पारस्परिक हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है।
    •  विज्ञापन लाइसेंस को स्वीकृत या अस्वीकार करने का अधिकार संबंधित फील्ड अधिकारी के पास रहेगा।

    क्षेत्रीय कार्यालय विज्ञापन स्थान

    •  ए17
    •  बी16
    •  सी 16
    •  डी09
    •  ई16
    •  एफ20
    •  जी 10
    •  एच 08

    कुल 112