By नवभारत | Updated Date: Dec 3 2019 1:45AM |
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नागपुर. लापरवाही से वाहन चलाते हुए 2 वाहनों को टक्कर मारकर 3 लोगों के जख्मी और एक व्यक्ति की मौत के लिए जिम्मेदार वाहन चालक को न्याय दंडाधिकारी वी.एम. देशमुख ने दोषी करार देते हुए 4 महीने कारावास की सजा सुनाई है. दोषी नंदनवन निवासी सचिन नारायणराव झिलपे (27) बताया गया. 4 जनवरी 2015 की रात बिडगांव निवासी प्रज्ञा मनोज बांते (28) अपने पति मनोज बांते (30) के साथ दुपहिया वाहन पर घर जा रही थी.
गंगाबाई घाट रोड पर सचिन ने अपना पिकअप वाहन लापरवाही से चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी. उनके अलावा भी एक बाइक को टक्कर मारी. प्रज्ञा बुरी तरह जख्मी हुई और उनके पति मनोज की मौत हो गई. दूसरे वाहन पर सवार सागर पाटिल और निखिल बारापात्रे भी जख्मी हुए थे. लकड़गंज थाने की लेडी सब-इंस्पेक्टर ए.जी. वानखेड़े ने मामले की जांच कर न्यायालय में आरोपपत्र दायर किया. सरकारी अधिवक्ता आर.एम. मेहर आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुईं. बतौर पैरवी अधिकारी हेडकांस्टेबल ज्ञानेश्वर और हंसराज ने कामकाज संभाला.